मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: योगी सरकार दे रही है ₹1 लाख की मदद

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

गरीब बेटियों को मिला सहारा – यूपी सरकार अब देगी 1 लाख की सहायता

उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करना है। यह योजना सामाजिक समानता, आर्थिक सशक्तिकरण, और बेटियों के सम्मानजनक विवाह को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त, यह योजना विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को भी समर्थन देती है, जिससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली राशि को ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिए गए इस निर्णय से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

योजना की मुख्य विशेषताएं

यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक जोड़े को अब 1,00,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो पहले 51,000 रुपये थी।

धनराशि का वितरण:

  • 60,000 रुपये: कन्या के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से जमा।
  • 25,000 रुपये: उपहार के रूप में घरेलू सामान, जैसे बर्तन, कपड़े, या अन्य आवश्यक वस्तुएं।
  • 15,000 रुपये: विवाह समारोह के आयोजन के लिए, जिसमें सजावट और अन्य खर्च शामिल हैं।

योजना का प्रभाव: अब तक कितने जोड़ों का विवाह हुआ?

2017-18 से 2024-25 तक, उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत 7,064 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया है। उदाहरण के लिए, 7 मार्च 2025 को मझवां ब्लॉक के गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज में 531 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक एकता और समरसता को भी बढ़ावा देती है।

पात्रता मापदंड

योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाल ही में इस सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है (Khans Global Studies)।
  • निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • अन्य: विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए भी यह योजना लागू है।
  • आवेदक को विवाह के लिए आवश्यक दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र, जमा करने होंगे।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आवेदन प्रक्रिया

आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा। शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ (ब्लॉक डेवलेपमेंट ऑफिसर) के पास फॉर्म जमा करना होगा। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद सामूहिक विवाह आयोजन किया जाएगा।

  1. उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.shadianudan.upsdc.gov.in/) पर जाएं।
  2. सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
  3. आवश्यक दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और फोटो, अपलोड करें।
  4. फॉर्म जमा करें और पावती प्राप्त करें।

आवेदन की समयसीमा

हाल के समाचारों के अनुसार, 16 से 27 जनवरी 2025 के बीच होने वाले सामूहिक विवाह के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। समयसीमा के लिए स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें।

हालिया अपडेट

अप्रैल 2025 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए:

  1. वित्तीय सहायता में वृद्धि: प्रत्येक जोड़े के लिए सहायता राशि को 51,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किया गया।
  2. आय सीमा में वृद्धि: पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया, ताकि अधिक परिवार लाभ उठा सकें।

ये बदलाव नए वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2025) से लागू हो गए हैं, जिससे योजना का दायरा और प्रभाव बढ़ा है।

योजना का सामाजिक प्रभाव

यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक समानता और बेटियों के सम्मान को भी बढ़ावा देती है। यह अनावश्यक खर्चों और सामाजिक दबावों को कम करती है, जिससे गरीब परिवार अपनी बेटियों का विवाह सम्मानजनक तरीके से कर सकते हैं।

निष्कर्ष: Samuhik Vivah Yojana

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए एक वरदान है। बढ़ी हुई सहायता राशि और आय सीमा के साथ, यह योजना अधिक परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और अपनी बेटी की शादी की योजना बना रहे हैं, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए तुरंत आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं या स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें।

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